दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राशन की होम डिलिवरी के लिए लाई गई ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को रद्द कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीन सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि राशन की होम डिलीवरी की योजना को उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी। दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ की याचिका पर यह फैसला आया है। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना को चुनौती दी थी। एफपीएस मालिकों के समूह की याचिका ने इस योजना को चुनौती दी थी और मांग की थी कि इसे अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार घर-घर राशन पहुंचाने के लिए दूसरी योजना ला सकती है। लेकिन यह केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनाज से यह योजना नहीं चला सकती है।
दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलिवरी का वादा किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि राशन की उचित मूल्य दुकानें नेशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट का अभिन्न हिस्सा है।
बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच मतभेदों के कारण दिल्ली सरकार की राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी ठप हो गई थी। यह योजना 25 मार्च 2021 को शुरू होने वाली थी, लेकिन केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 19 मार्च को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर दो आपत्तियां उठाई थीं।
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