देश में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड बन चुके हैं और इसके जरिए 72 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर कोई शिकायत हैं तो आप अपने संबंधित राज्य से शिकायत भी कर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन से भी मिलती है।
देश भर में राशन कार्ड के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)को लागू किया जाता है। कोविड-19 महामारी आने के बाद से मुफ्त राशन योजना भी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चला रही हैं। ऐसे में कई बार राशन कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं में अड़चन भी आ जाती है। राशन कार्ड से संबंधित किसी तरह की शिकायत के लिए लिंक पर जाना होगा। इसके बाद सिटिजन कॉर्नर (Citizen Corner) पर जाना होगा। जिस पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन शिकायत (Online grievance state portal) का ऑप्शन दिखेगा।
ऑनलाइन शिकायत (Online grievance state portal) पर क्लिक करने के बाद, सभी राज्यों के ऑप्शन दिखेंगे। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप को उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति केरल का रहने वाला है और वहां के टैब बटन पर क्लिक करना होगा। राज्य के टैब पर क्लिक करने के बाद वहां पर शिकायत दर्ज करने का आवेदन पत्र मिलेगा। जहां पर शिकायत की डिटेल्स और राशन कार्ड संबंधी जानकारी सबमिट करनी होगी।
ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन
शिकायत दर्ज होने के बाद, शिकायकर्ता को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जिसके जरिए राज्यों के टैब बटन पर क्लिक करने के बाद शिकायत की स्थिति प्राप्त की जा सकेगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता राज्यों के टोल फ्री नंबर के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। देश में इस समय 36 राज्यों के 737 जिलों को ऑनलाइन राशन सिस्टम को जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा शिकायतकर्ता राज्यों के टोल फ्री नंबर के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसमें 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड को आधार से लिंक किए जा चुके हैं।
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