नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाउडस्पीकर के शौर पर रोक लगाने के निर्देश के अनुपालन में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए।
गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों/विवाह भवनों आदि स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर/डीजे के सम्बन्ध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को आयुक्तालय के अधिकारियों ने 602 मंदिरों, 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ साथ 217 बारात घरों, 175 डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर तेज आवाज में म्यूजिक ना चलाने के निर्देश जारी किए हैं। जिस परिसर में म्यूजिक बज रहा है उससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए।
यूपी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए साथ ही कहा गया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दी जाए। शोभायात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के न निकाली जाए। ये भी कहा गया है कि अनुमति देने से पूर्व आयोजक से शांति-सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए।
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