नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आतंकी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को यूएपीए के अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया है। अधिसूचना में बताया गया है कि वो लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन का एक वरिष्ठ नेता और लेट्स के मौलवी विंग का प्रमुख है। वह भारत में लश्कर-ए-तैयबा और अफगानिस्तान में भारतीय हितों की भर्ती फंड इकट्ठा करने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल है।
मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा को गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया गया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि हाफिज तल्हा सईद लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकी संगठन का एक वरिष्ठ नेता और लेट्स के मौलवी विंग का प्रमुख है।
अधिसूचना में कहा गया है कि वह भारत में लश्कर-ए-तैयबा और अफगानिस्तान में भारतीय हितों की भर्ती, फंड इकट्ठा करने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल है।
यह उस दिन आया जब तल्हा के पिता और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने 31 साल जेल की सजा सुनाई थी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी पर 3,40,000 पीकेआर का जुर्माना भी लगाया, जो लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन का सह-संस्थापक है।
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