रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों-टीचरों को आंध्र सरकार की छूट, एक घंटे पहले छोड़ सकते हैं दफ्तर-स्कूल

जगन रेड्डी

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी मुस्‍लिम कर्मचारियों के लिए रमजान को ध्‍यान में रखकर नया आदेश जारी किया है। इसके पहले दिल्ली जल बोर्ड ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रमजान के समय 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की थी। लेकिन फिर बाद में जल बोर्ड ने जल्द ही अपने फैसले में यू-टर्न ले लिया।

आदेश के मुताब‍िक राज्‍य के सभी सरकारी कर्मचारी, श‍िक्षक और ठेका कर्मचारी जो इस्‍लाम को मानते हैं, उन्‍हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने में ऑफिस के काम से एक घंटे पहले कार्यालय या स्‍कूल छोड़ने की इजाजत होगी।

इस्लाम के पांच अरकानों में से एक
बता दें कि इस समय रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं। शांति और मार्गदर्शन के लिए दुआएं करते हैं। इस महीने इस्लाम को मानने वाले लोग दान और जकात देते हैं। इसके साथ ही मानवीय गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

बता दें कि इसके पहले दिल्ली जल बोर्ड ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रमजान के समय 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की थी। लेकिन फिर बाद में जल बोर्ड ने जल्द ही अपने फैसले में यू-टर्न ले लिया।

रमजान का यह रोजा हर बालिग पर फर्ज है। यह इस्लाम के पांच अरकानों में से एक है।रमजान इस्लाम में सबसे अहम और फजीलत वाला महीना माना जाता है। रमजान के महीने में ही मुसलमानों के लिए सबसे पाक किताब कुरान नाजिल हुई थी। इस्लाम में मान्यता है कि इस महीने में जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।

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