चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

रांची। डोरंडा कोषागार से अवैध न‍िकासी मामले में दोषी ठहराए गए ब‍िहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की व‍िशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोष‍ियों को भी सजा सुनाई गई है।

सीबीआई के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाजरत हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्‍हें एक लैपटाप उपलब्‍ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की।

उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां है। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की।

मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के अन्य चार मामलों में सजा हो चुकी है। उनको देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, दुमका कोषागार से अवैध राशि की निकासी मामले में उनको 5 साल की सजा हो चुकी है।

इसी तरह चाईबासा कोषागार से निकासी के एक मामले में उन्हें 5 साल और इसी कोषागार दूसरी अवैध निकासी के मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। लालू प्रसाद यादव अपनी कुल सजा का आधा से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं।

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