अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला कल

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के मामले में आज गुजरात की अदालत ने इस मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 को बरी कर दिया। सिलसिलेवार हुए इन धमाकों में करीब 56 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट इस मामले में अब कल सुनावाई करते हुए सजा का एलान करेगी।

यह मामला 26 जुलाई 2008 का है, जब अहमदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस विस्फोट में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देश में इतने कम समय में इतने धमाके पहले कभी नहीं हुए थे। एक घंटे के अंदर अहमदाबाद में 21 धमाके हुए थे। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां विभिन्न स्थानों से बम बरामद किए गए थे। अदालत द्वारा सभी 35 प्राथमिकी को मर्ज करने के बाद मुकदमा चलाया गया, क्योंकि पुलिस जांच में दावा किया गया था कि वे एक ही साजिश का हिस्सा थे।

इस हमले के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। गुजरात के मौजूदा डीजीपी आशीष भाटिया के नेतृत्व में बेहतरीन अफसरों की टीम बनाई गई। विस्फोट के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह 27 तारीख को अहमदाबाद के दौरे पर आए थे।

ये हमले पाकिस्‍तानी आतंकियों की मिलीभगत से हुए थे। बम ब्लास्ट के बाद मुख्य 3 आरोपी यासिन भटकल, रियाज भटकल और इकबाल पाकिस्तान भाग गए थे। हालांकि, बाद में यासिन को दबोच लिया गया था। घटना के बाद पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों की विभिन्‍न कार्रवाई में दो दर्जन से ज्‍यादा आरोपियों को पकड़ा गया। उन आरोपियों को मुंबई, दिल्ली, बेंगुलुरू, जयपुर और केरल समेत 7 राज्यों की जेलों में कैद किया गया।

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