नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को चांदनी चौक इलाके से अवैध फेरीवालों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर एक्शन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने चौक सर्व व्यापार मंडल की तरफ से पेश की गई इलाके की तस्वीरों को देखने के बाद यह आदेश जारी किया है। कोर्ट के सामने पेश की गई तस्वीरों में चांदनी चौक और सुभाष मार्ग में अवैध और अनधिकृत फेरीवालों की गतिविधियों को दिखाया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने कोतवाली थाने के प्रभारी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त को अभियान चलाने एवं एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
व्यापार मंडल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव रल्ली और वकील मोहित मुद्गल ने दलीलें दीं। याचिका में अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों को चांदनी चौक में ‘नो-हॉकिंग जोन’ से अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने का निर्देश दिया जाए। हाल ही में चांदनी चौक क्षेत्र का पुनर्विकास किया गया है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करने वालों को हटाया जाना चाहिए और इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि बाजारों में फुटपाथ अतिक्रमण से ढंके हों और लोगों के पैदल चलने के लिए कोई जगह नहीं हो। अदालत ने नगर निगम से फेरी के संबंध में योजना तैयार करने को भी कहा था।
Discussion about this post