सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, अब ऑड ईवन के हिसाब से खुलेगी मार्केट

दिल्ली। ओमीक्रोन दुनिया के कई देशों को डरा रहा है और यह भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। इसी बीच दिल्‍ली के सरोजिनी नगर मार्केट में उमड़ी भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ इस खतरे के बीच सरोजिनी नगर मार्केट की भीड़ देख दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। अब दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट में दुकान ऑड ईवन के आधार पर खुलेंगी।

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बीते दिनों सरोजिनी नगर बाजार में बढ़ती हुई भीड़ देखी गई। साथ ही कोरोना के मामलों और संक्रमण दर में तेजी से वृद्धि हुई। इसको देखते हुए 24 दिसंबर को  सभी मार्केट ट्रेड एसोसिएशनों के साथ हुई बैठक के बाद सर्वसम्मति से 25 और 26 दिसंबर के सप्ताहांत के लिए बाजार को सम-विषम संचालन करने का निर्णय लिया गया है।

दरअसल दिल्‍ली के सरोजिनी नगर मार्केट में उमड़ी भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ इस खतरे के बीच सरोजिनी नगर मार्केट की भीड़ देख दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह केवल महामारी का मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वहां भगदड़ मच सकती है, बम ब्लास्ट उस मार्केट में हो चुका है। छोटा बम वहां सैकड़ों लोगों के मौत की वजह बन सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएचओ को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना को छोड़ दीजिए, वहां भगदड़ मच सकती है, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है।

कोर्ट ने एनडीएमसी अधिकारी से कहा कि आप कैसा ड्राइव चला रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इस मार्केट में भगदड़, कोराना या किसी भी वजह से एक भी जान गई तो इसके लिए दो लोग जिम्मेदार होंगे- पुलिस और एनडीएमसी अधिकारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि क्या इस बाजार में भीड़ को रेगुलेट किया जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम नदी की तरह बहे जा रहे हैं। ऐसे में आप यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि यह स्टेट का मामला है। पुलिस अफसर का कहना था कि यह एनडीएमसी का काम है। वही अतिक्रमण हटाती है और हम हर रोज 10 पुलिसवाले मुहैया कराते हैं इस काम के लिए। कोर्ट ने कहा कि हम वहां पर चेन बैरियर्स लगाने का निर्देश देंगे, फिर न तो दुकानदार उससे बाहर अपना सामान रख पाएंगे और न कोई फेरी वाला उसके अंदर घुस पाएगा। एनडीएमसी अधिकारी को हाई कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं अगर आप इसे ठीक कर सकते हैं, वर्ना हम आपको सस्पेंड कर देंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज से कहा कि हम आज कहें, उसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पिछले आदेश पर अमल न हो। आपको अतिक्रमण हटाना है, चाहे वह दुकानदारों का हो या फेरी वालों का। बार्ब वायरिंग की जरूरत पड़े तो वह करें। दीवारों पर पेंट के जरिए सीमा तय की जाए। लेकिन किसी भी सूरत में यहां अतिक्रमण की इजाजत न हो।

एनडीएमसी को अवमानना नोटिस
अदालत ने अपने पिछले आदेश का पालन न होने पर नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) को अवमानना नोटिस जारी किया। अदालत ने सरोजिनी नगर मार्केट से अवैध रेहड़ी-पटरी वालों और उनके सामान को हटाने के साथ ही अतिक्रमण पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को बाजार में आने वालों के लिए आवागमन योजना तैयार करने के लिए कहा। वहीं एनडीएमसी एवं अन्य एजेंसियों से कहा कि मार्केट में हद से ज्यादा भीड़ न हो। इसके अलावा डीडीएमए को मार्केट का दौरा कर मौजूदा महामारी के मद्देनजर वहां की स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है।

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