मुंबई। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को फरार घोषित किया।
अपराध शाखा ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके एवं अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकारी वकील का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद परमबीर सिंह का कोई पता नहीं चल पाया है कि वह कहां हैं।
मालूम हो कि यह मामला एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों ने पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक उसके दो बार और रेस्त्रां पर छापा नहीं मारने के बदले में नौ लाख रुपए लिए। साथ ही अपने 2.92 लाख रुपये की कीमत के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी मजबूर किया। सरकारी वकील की मानें तो अदालत के इस फैसले से जांच एजेंसियों को परमबीर सिंह को तलाशने में मदद मिलेगी।
पिछले छह महीने से लापता हैं परमबीर सिंह
पिछले छह महीने से परमबीर सिंह लापता हैं। उन्हें जांच समिति के सामने होने को कहा गया तो उन्होंने अपने वकील से जवाब भिजवाया कि उन्हें इस मामले में और कुछ नहीं कहना है। उनके पास और कोई सबूत नहीं है। इस तरह से गैरहाजिर होने की वजह से क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें फरार घोषित किया जाए। कोर्ट ने यह अपील मंजूर कर ली। परमबीर सिंह को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वे इन तीस दिनों में हाजिर नहीं होते हैं तो क्राइम ब्रांच कोर्ट से उनकी संपत्ति जब्त करने की इजाजत मांगेगी और जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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