गाजियाबाद। जिले के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कैद की सजा काट रहे अभियुक्त बाहुबली नेता डीपी यादव को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के 2015 के फैसले को पलटते हुए यादव को बरी किया है।
13 सितंबर 1992 को गाज़ियाबाद के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप डीपी यादव समेत परनीत भाटी, करण यादव, पाल सिंह पर था, इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई तो 15 फरवरी 2015 में देहरादून में सीबीआई कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इन सभी ने सीबीआई कोर्ट की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था।
वहीं आज बुधवार को भाटी हत्या कांड के मुख्य आरोपी डीपी यादव को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई ने भी डीपी यादव को 120 बी का मुजरिम बनाया था, जिसको हाई कोर्ट ने नहीं माना है। हाई कोर्ट के फैसले से यादव को बड़ी राहत मिल गई है. लेकिन सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी माने गए अन्य तीन करण यादव, पाल सिंह और परनीत भाटी के संबंध में फैसला आना बाकी है।
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