दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड ( Uphaar cinema fire) के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 2.25- 2.25 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है। साल 1997 में हुए अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी। आदेश सुनाए जाने के बाद जमानत पर छूटे दोषियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट के आदेश पर सभी दोषियों को जेल भेजा जा रहा है।
दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा हाल में 13 जून 1997 को भीषण अग्निकांड हुआ था। इस सिनेमाहाल में ‘बॉर्डर’ फिल्म का शो चलने के दौरान आग लग गई थी। भीषण आग में 59 लोगों की जान चली गई थी। इस भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सिनेमा हाल में लगी इस आग में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
8 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओ के साथ कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा एवं पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें IPC की धारा 120-बी,109,201 और 409 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य दोषियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात सजा की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
ऐसे हुआ था हादसा
दरअसल शो के दौरान सिनेमाघर के ट्रांसफॉर्मर कक्ष में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैली। आग की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घटना की जांच के दौरान पता चला था कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा, वहां भी अंसल बंधुओं ने इसको प्रभावित करने की कोशिश की, एक माह पहले जज ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज उन्होंने फैसला सुना दिया।
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