पटना। बिहार के पटना के गांधी मैदान में आठ साल पहले आज ही के दिन नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट कर तबाही मचाने वालों को अब इसकी सजा भुगतनी होगी। एनआईए कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि एक को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए एक नवम्बर की तारीख मुकर्रर की है।
आज से ठीक आठ साल पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके (Serial Blasts) हुए थे। मोदी तब भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इसके अलावा पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 पर भी बम धमाका हुआ था। इस धमाके में सात लोगों की जान चली गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के नौ संदिग्धों और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के एक संदिग्ध को आरोपी बनाया गया था।
इसी माह की छह तारीख को एनआइए की विशेष अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दिए गए लिखित तर्क के बाद फैसले की तारीख 27 अक्टूबर निर्धारित की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। आज सुबह सभी आरोपितों को एनआइए कोर्ट में पेश किया गया। करीब एक घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नौ लोगों को दोषी करार दिया।
मामले की जांच कर रही एनआइए की टीम ने 2014 में मुख्य आरोपित रांची निवासी इम्तियाज अंसारी समेत 10 के खिलाफ एनआइए कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। सभी आरोपितों को बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।
इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने फकरुद्दीदी को छोड़कर अन्य सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को एक नवम्बर को सजा सुनाई जाएगी।
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