मुम्बई। क्रूज रेव पार्टी में पकड़े गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल खारिज हो गयी है। अब आर्यन खान को अपने 14 दिन न्यायिक हिरासत में बिताने पड़ेगे। उनको आर्थर जेल रोड में रहना होगा। फिलहाल, आर्यन की जमानत अर्जी सेशंस कोर्ट में दाखिल होगी।
आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘मैं रिमांड ऑर्डर में सुधार करूंगा। मैं अभी ऑपरेटिव दूंगा, फिर मैं तर्कपूर्ण आदेश दूंगा और उसके बाद ही कोर्ट छोड़ूंगा। मैंने सभी आवेदनों और सबमिशन को सुना है। आवेदन हमारे समक्ष अनुरक्षणीय नहीं हैं और इसलिए मैं इस जमानत याचिका को खारिज करता हूं।’ जज ने कहा कि यह हमारे सामने सुनवाई योग्य नहीं था और इसलिए खारिज कर दिया गया। जज ने कहा कि रेगुलर बेल लेने का सही तरीका एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट है, इस कोर्ट से जमानत उचित नहीं है।
वकील मानशिंदे ने कहा कि एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ कुछ भी नहीं है। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सभी अपराधों में अधिकतम 3 वर्ष की सजा है। एनसीबी के पास सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति प्रभावशाली परिवार से है इसका मतलब यह नहीं है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा।
कोर्ट में जिरह ही शुरुआत से ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह लगातार यह कह रहे थे कि इस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत का अधिकार नहीं है। हालांकि, इस पर दिनभर बहस हुई। सतीश मानशिंदे से लेकर तारक सईद और देशमुख जैसे वकील ने अपने-अपने तर्क रखे। लेकिन कोर्ट ने आखिर में यह माना कि इस केस में जमानत के लिए यह याचिका कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए यह जमानत सुनवाई के लायक नहीं है।
अब आर्यन खान और बाकी आरोपियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए कि सेशंस कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल होने के बाद कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी खिंच सकती है। ऐसा इसलिए कि याचिका दाखिल होने के बाद एनसीबी के पास भेजा जाएगा। वहां से जवाब आने के बाद ही सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए तारीख भी मिलने में समय लग सकता है।
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