गाजियाबाद। प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में हुई घटना व आगामी त्योहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, किसानों के विरोध के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जिले में धारा-144 लागू कर दी है।
डीएम राकेश कुमार सिंह आदेशानुसार महाराजा अग्रसेन जयंती, महाअष्टमी, महानवमी, विजयादशमी (दशहरा), ईद-ए-मिलाद, महर्षि वाल्मीकि जयंती एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती के दृष्टिगत सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इस दौरान किसी प्रकार का जाम व सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेंगा। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली समस्त प्रकार की पोस्ट व प्रचार पर रोक रहेंगी।
वहीं, किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक और सांस्कृतिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के मान्य नहीं होंगी। किसी भी धार्मिक स्थल पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति अपनी छत पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा विस्फोटक जमा नहीं कर सकेंगे। किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्यता फैलाने वाले प्रकाशन पर रोक रहेगी। जनपद में यह प्रतिबंध 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जाएगा।
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