लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड की समीक्षा बैठक के दौरान कोविड महामारी एक्ट उल्लंघन से जुड़े केस वापस लेने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश के बाद गृह विभाग ने जिलों को इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को अब समाप्त किया जाना चाहिए। गृह विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलते ही गृह विभाग ने सभी जिला व पुलिस प्रशासन को केस वापसी के लिए पत्र प्रेषित कर दिया।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोविड-19 महामारी के दौरान बिना किसी कारण के घर से बाहर निकलने तथा भीड़ इकट्ठा करने समेत कोविड-19 प्रोटोकॉल के विभिन्न प्रकार के उल्लंघन के मामलों में हजारों मुकदमे दर्ज किए थे। विशेष रूप से राजनीतिक आयोजनों को लेकर बड़ी संख्या में ऐसे मामले पंजीकृत हुए थे।
योगी ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम को निर्देश दिया कि आगामी पांच अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ आगमन के सिलसिले में सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए।
साथ ही गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने कहा कि थाना और सर्किल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों की सूची यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब करने वाले हैं। सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में गृह विभाग के अपर मुख्स सचिव और डीजीपी से कहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त एक भी पुलिसकर्मी यूपी पुलिस का हिस्सा नहीं रहना चाहिए।
आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें। हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमसे ट्विटर पर जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।
Discussion about this post