नई दिल्ली। अब नाबालिग़ अपने नाम से मोबाइल कनेक्शन नही ले पाएंगे, दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल कंपनियों को आदेश दिए हैं कि नाबलिग को मोबाइल का कनेक्शन नहीं दें। मोबाइल के कनेक्शन नहीं देने का कारण हालांकि साफ नहीं किया है।
दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल कंपनियों को आदेश दिए हैं कि नाबलिग को मोबाइल का कनेक्शन नहीं दें। वर्तमान में मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए पता और उम्र के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, छात्रों के लिए स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र देना पड़ता था और उसी के आधार पर मोबाइल कनेक्शन जारी किया जाता था। आदेश के बाद कोई नाबालिग को मोबाइल का कनेक्शन देता है तो वह अवैध माना जाएगा। पत्र में मोबाइल कनेक्शन नहीं देने के बारे में कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है।
माना जा रहा है कि कनेक्शन जारी करते समय कस्टमर एक्विजिशन फार्म भरा जाता है। इसमें कंपनी और उपभोक्ता के बीच करार होता है। सरकार के नियम के अनुसार करार करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसलिए नाबालिग करार नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति के नाम से अधिकतम 18 मोबाइल कनेक्शन जारी किए जा सकते हैं।
इसमें नौ कनेक्शन काॅल करने और नौ कनेक्शन इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए मिलेगा। बीएसएनएल उप महाप्रबंधक बीके शर्मा ने बताया कि दूरसंचार विभाग के आदेश मिलने पर नाबालिग को मोबाइल कनेक्शन देना बंद कर दिया गया है। पत्र में नाबालिग को कनेक्शन देने पर रोक लगाने को लेकर कारण स्पष्ट नहीं किया है।
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