लखनऊ। अपहरण के एक मामले में महराजगंज के नौतनवां से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। विशेष जज पवन राय ने आज गुरुवार यानी 30 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाएंगे। अगर विधायक को सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी भी जा सकती है। साथ ही वह फिर चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। उनके मां-पिता और मामा पहले से जेल में हैं।
अपहरण का यह मामला राजधानी के गौतमपल्ली थाने से संबधित है। छह अगस्त 2014 को इसकी एफआइआर गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी। 28 जुलाई 2017 को अदालत ने अमनमणि, संदीप त्रिपाठी व अभियुक्त रवि शुक्ला पर ऋषि कुमार पांडेय की हत्या के लिए अपहरण करने व रंगदारी मांगने के साथ ही जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोप तय किया था। सोमवार को विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
28 जुलाई 2017 में कोर्ट ने अमन मणि सहित तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिये थे। अब इस मामले में एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अमन मणि त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, रवि शुक्ला के खिलाफ सुनवाई पूरी कर फैसले के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है।
नौतनवां के विधायक अमन मणि त्रिपाठी के पिता अमर मणि त्रिपाठी भी लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहें है। अमर मणि त्रिपाठी पर लखनऊ की कवियत्री मधुमिता शुक्ला की 9 मई 2003 में हुई हत्या का आरोप है। इस हत्याकांड में अमर मणि के साथ उनकी पत्नी मधु मणि भी जेल में बंद है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधु मणि, रोहित चतुर्वेदी, संतोष राय और प्रकाश पांडे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी, मधु मणि त्रिपाठी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जिसके बाद से दोनों जेल में हैं।
24 सितंबर को अमर मणि त्रिपाठी के सगे साले अश्वनी उपाध्याय को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। उन पर को-ऑपरेटिव कंपनी टपरी सहारनपुर व स्टैलर कंपनी प्राइवेट लि. में लाइजनिंग अधिकारी रहते हुए करोड़ो रुपये की एक्साइज ड्यूटी चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने उन पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।
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