पढ़िये नवभारत टाइम्स की ये खास खबर….
बाराबंकी एसपी ने बताया कि ओवैसी ने अपनी रैली में दावा किया कि जिला प्रशासन ने राम सनेही घाट पर बनी 100 साल पुरानी मस्जिद तुड़वा दी। इसके अलावा उसका मलबा भी पूरी तरह हटा दिया गया। यह बयान उनका पूरी तरह से गलत था।
हाइलाइट्स
- कटरा बारादरी में ओवैसी ने गुरुवार को की थी रैली
- प्रशासन ने जनसभी करने की नहीं दी थी अनुमति
- रैली में ओवैसी ने कहीं कई भड़काऊ बातें, वीडियो भी वायरल
- औवैसी ने पीएम और सीएम पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं
बाराबंकी
यूपी के बाराबंकी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके ऊपर बिना अनुमति कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर जनसभा करने, सांप्रदायिक सद्भावनाओं को भड़काने और सीएम (योगी आदित्यनाथ), पीएम (नरेंद्र मोदी) के खिलाफ आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं।
ओवैसी के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। ओवैसी ने गुरुवार को कटरा बारादरी स्थित इमामबाड़े में जनसभा की थी। उनके ऊपर भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है।
प्रशासन ने नहीं दी थी जनसभा की अनुमति
एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि ओवैसी की ओर से जनसभा करने की अनुमति प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते उन्हें जनसभा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिना परमिशन उन्होंने जनसभा की। उनके ऊपर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप है।
#NewsAlert | #UttarPradesh: Case filed against AIMIM chief #AsaduddinOwaisi for allegedly making inflammatory speech & flouting #COVID guidelines. pic.twitter.com/rQ6udjUnoJ
— TIMES NOW (@TimesNow) September 10, 2021
प्रशासन पर 100 साल पुरानी मस्जिद गुपचुप तुड़वाने का लगाया था आरोप
कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के अलावा ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया। एसपी ने बताया कि उन्होंने कहा कि बाराबंकी जिला प्रशासन ने राम सनेही घाट पर बनी एक सौ साल पुरानी मस्जिद तुड़वा दी। इसके अलावा उसका मलबा भी पूरी तरह हटा दिया गया। यह बयान उनका पूरी तरह से गलत था और उन्होंने एक कौम को भड़काने का और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया।
इन धाराओं पर दर्ज हुआ केस
इसी के साथ ही पीएम और सीएम के खिलाफ भी ओवैसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस मामले को लेकर ओवैसी और उनके आयोजन मंडल पर धारा 732/21, धारा 153 ए, 188, 269, 270 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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