बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि बीसीआई के नियमों का उल्लंघन करने वाले बार एसोसिएशन (Bar Association) और सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
नई दिल्ली. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को जानकारी देते हुए कहा है कि वह वकीलों को हड़ताल (Strike) पर जाने से रोकने और अदालत का बहिष्कार करने से रोकने के लिए नए नियम बना रहा है. बीसीआई ने कहा कि इसके साथ इन नियमों का उल्लंघन करने वाले बार एसोसिएशन और सोशल मीडिया के जरिए हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
बीसीआई के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ को बताया कि उसने इस संबंध में सभी बार काउंसिल के साथ बैठक बुलाई है. हम हड़ताल और बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बना रहे हैं. बार एसोसिएशन के सदस्यों को बिना किसी बड़ी वजह के हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए दंडित करने संबंधित नियम भी तैयार किए जा रहे हैं. पिछली बार पीठ ने वकीलों की हड़ताल के मुद्दे से निपटने के लिए बीसीआई अध्यक्ष की मदद मांगी थी.
पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक स्वत: संज्ञान में लिए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी. बीसीआई द्वारा उठाए गए रुख की सराहना करते हुए पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले ही मामले पर विचार कर रही है.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘मनन कुमार मिश्रा, जो बीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, ने कोर्ट को बताया है कि महामारी की शुरुआत के कारण पूर्व निर्देशों के अनुपालन में देरी हुई थी. उन्होंने बताया है कि सभी बार काउंसिल के साथ बीसीआई द्वारा एक बैठक बुलाई गई है. बीसीआई का प्रस्ताव है कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल को कम करने के लिए नियम बनाएं, उल्लंघन करने वाले बार एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करें और सोशल मीडिया पर स्ट्राइक को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करें.’ साभार- न्यूज़18
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