Property News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने अपने आवासीय भूखंड और फ्लैट्स (Residential Plots and One Storey Flats) के 3586 आवंटियों को संपत्ति की रजिस्ट्री (Registry) कराने का आखिरी मौका दिया है. अगर 31 अगस्त तक ये आवंटी रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो इनके आवंटन रद्द (Cancelled) किए जा सकते हैं.
ग्रेटर नोएडा. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने अपने आवासीय भूखंड और फ्लैट्स (Residential Plots and One Storey Flats) के 3586 आवंटियों को संपत्ति की रजिस्ट्री (Registry) कराने का आखिरी मौका दिया है. अगर 31 अगस्त तक ये आवंटी रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो इनके आवंटन रद्द (Cancelled) किए जा सकते हैं. ऐसे आवंटियों की सूची प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 2010 में बिल्ट अप हाउसिंग स्कीम (बीएचएस) 5 से लेकर बीएचएस-17 तक के 3369 फ्लैट खरीदार ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराई है. यह फ्लैट एक मंजिला घर सेक्टर तीन, ओमीक्रॉन टू, ज्यू टू, ज्यू थ्री, म्यू टू, ओमीक्रॉन वन, ओमीक्रॉन वन ए, ईटा टू सहित कई सेक्टरों में स्थित हैं. इनमें ईडब्ल्यूएस से लेकर एचआईजी तक के फ्लैट और एक मंजिला घर शामिल हैं.
31 अगस्त तक कराना होगा रजिस्ट्री
बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से उनको रजिस्ट्री कराने के लिए चेक लिस्ट जारी कर चुका है. कई बार रिमाइंडर भी भेज चुका है. कई आवंटी तो जिन्होंने पते भी प्राधिकरण में अपडेट नहीं कराए हैं, जिससे उनके पास तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का पत्र भी नहीं पहुंच पा रहा. आवंटियों की तरफ से देरी होने से प्राधिकरण को भी दिक्कत हो रही है. इससे एक तरफ तो प्राधिकरण का लीज रेंट और निबंधन विभाग का स्टांप भी फंसा हुआ है तो दूसरी तरफ आवंटियों को मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा.
योगी सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है.
इन सेक्टरों के हैं फ्लैट्स
यही हाल आरपीएस-01 (रेजीडेंयिसल प्लॉट स्कीम ), 2008 की आवासीय भूखंड योजना, लेफ्ट ओवर प्लॉट स्कीम( एलओपी) का भी है. इन योजनाओं के 217 आवंटियों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है. यह प्लॉट सेक्टर अल्फा, बीटा, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्टर तीन, डेल्टा वन, ईटा, ओमीक्रॉन थ्री, चाई-फाई आदि सेक्टरों में स्थित हैं. इनकी रजिस्ट्री कराने की तिथि पूर्व में 30 जून थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कोविड महामारी को देखते यह अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.
लीज डीड कराने के लिए जरूरी कागजात
लीज डीड कराने के लिए ये जरूरी कागजात की जरूरत है. पहलास लीज डीड के लिए अनुरोध पत्र. दूसरा, सभी जमा धनराशि के चालानों की प्रतिलिपि. तीसरा, आवंटी के पांच फोटोग्राफ व साधारण पेपर पर दो हस्ताक्षर (खुद से सत्यापित) आवंटी के ब्योरा के साथ. चौथा, भविष्य में देयता के लिए 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथपत्र. पांचवा, आवंटी को लीज डीड की प्रति व कब्जा प्रमाणपत्र (प्राधिकरण से लेनी होगी)
जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें
अगर किसी आवंटी को रजिस्ट्री कराने से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर 0120-2336046, 47 48 और 49 पर कॉल कर सकते हैं. साभार- न्यूज़18
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