NDMC के 4 सदस्य मनोनीत नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

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अधिवक्ता अमित साहनी ने तर्क दिया कि भले ही नई दिल्ली नगर अधिनियम, 1994 स्पष्ट रूप से कहता है कि परिषद में 13 सदस्य होने चाहिए, लेकिन एनडीएमसी केवल 9 सदस्यों के साथ काम कर रही है, क्योंकि एनडीएमसी अधिनियम, 1994 (NDMC Act, 1994) की धारा 4(1)(डी) के तहत अनिवार्य होने के बावजूद केंद्र सरकार ने एनडीएमसी के 4 सदस्यों को नामित नहीं किया है.

नई दिल्‍ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के चार सदस्यों को नामित नहीं करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उक्‍त नोटिस एनडीएमसी क्षेत्र के दो निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने तर्क दिया कि भले ही नई दिल्ली नगर अधिनियम, 1994 स्पष्ट रूप से कहता है कि परिषद में 13 सदस्य होने चाहिए, लेकिन एनडीएमसी केवल 9 सदस्यों के साथ काम कर रही है, क्योंकि एनडीएमसी अधिनियम, 1994 (NDMC Act, 1994) की धारा 4(1)(डी) के तहत अनिवार्य होने के बावजूद केंद्र सरकार ने एनडीएमसी के 4 सदस्यों को नामित नहीं किया है.

इस याचिका पर केंद्र के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिका को वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दायर करनी चाहिए थी, जिस पर वकील अमित साहनी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता भी पीड़ित पक्ष हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता भी एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी हैं.

कोर्ट ने कहा, अगर वे जनहित याचिका दायर करते हैं, तो आप इस आपत्ति के साथ आ सकते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए वे इच्छुक पार्टी हैं और इस संदर्भ में जनहित याचिका की जरूरत नहीं. कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि धारा 4 केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों के नामांकन के बारे में क्या अनिवार्य करती है? एनडीएमसी के वकील ने कहा कि एनडीएमसी अच्छी तरह से काम कर रहा है. इसके बाद कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एनडीएमसी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2022 तय कर दी. साभार- न्यूज़18

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