कोरोना से अनाथ बालिकाओं की शादी का खर्च उठाएगी योगी सरकार, 1 लाख 1 हजार रुपये की मिलेगी मदद; जानें- कैसे करें आवेदन

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यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना प्रभावित अनाथ बालिकाओं की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विवाह की तिथि के 90 दिन पहले या फिर विवाह होने के 90 दिन बाद तक इस योजना में आवेदन करना होगा।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना प्रभावित अनाथ बालिकाओं की शादी में एक लाख एक हजार रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश बुधवार को जारी कर दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित प्रारूप भी जिलों में भेज दिया है। आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच 15 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता/अनुदान की धनराशि दी जाएगी। विवाह के लिए निर्धारित की गई तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि के 90 दिन पहले या फिर विवाह होने के 90 दिन बाद तक इस योजना में आवेदन करना होगा।

आवेदन बालिकाएं स्वयं या उनके माता/पिता या फिर संरक्षक आफलाइन करेंगे। आवेदनपत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति लगानी होगी। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खंड या फिर सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में संबंधित लेखपाल के पास या तहसील या फिर सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। बीती दो जून से पहले जिनका विवाह हुआ है, उन्हें इस योजना के तहत अनुदान नहीं दिया जाएगा। सरकार ने दो जून की तिथि इसलिए निर्धारित की है, क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अस्तित्व में आई थी।

प्रमुख सचिव ने कहा कि ऐसी समस्त चिन्हित बालिकाओं या उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे संपर्क कर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करें और 15 दिनों के अंदर उसे पूरा कराएं। जिलास्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई की निगरानी करेगी तथा यह सुनिश्चित कराएगी कि ऐसी समस्त बालिकाओं के आवेदन पत्र समय से प्राप्त कर लिए गए हैं।

आवेदन के साथ यह लगाने होंगे अभिलेख : बालिका तथा उसके वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र। माता-पिता/वैध संरक्षक का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा कोविड-19 से मृत्यु संबंधी साक्ष्य। वर व वधू का आयु प्रमाणपत्र, विवाह का कार्ड व उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाणपत्र लगाना होगा। योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की आय सालाना तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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