अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हाइलाइट्स:
- करना है DL अप्लाई तो यह है आसान तरीका
- घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा काम
- इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
नई दिल्ली। सभी को वाहन चलाने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर चालान काटा जा सकता है। ऐसे में जब भी वाहन चलाएं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें। अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो हम आपको इसे बनवाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। वैसे तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन बनवाया जाता था, लेकिन अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव होने के बाद इसका आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कितने प्रकार का होता है ड्राइविंग लाइसेंस।
- ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल विदआउट गियर (Driving License for Motorcycle Without Gear)
- ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू फॉर लाइट मोटर व्हीकल (Driving License Issued for Light Motor Vehicles)
- ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू फॉर ट्रासपोर्ट व्हीकल (Driving License Issued for Transport Vehicles)
लर्नर लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन:
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको RTO की वेबसाइट पर जाना है।
- यहां पर आपको उस सुविधा का चयन करना है, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं जैसे कि आप ड्राइवर्स/ लर्नर लाइसेंस ऑप्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपको लर्नर के लिए आवेदन करना है।
- उसके बाद आपको स्टेट का चयन करना है। अब आपको यह देखना है कि आपका शहर पूरी तरह ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है या नहीं।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन:
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको www.transport.delhi.gov.in और ऐप्लिकेशन फॉर्म निकालना होगा और उसे प्रिंट करवाना होगा।
- उसके बाद आपको पूरी तरह से भरे हुए फॉर्म को अपने नजदीकी RTO में जमा करवाना है।
- उसके साथ में आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को भी जमा करवाना है।
- उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट दिया जाएगा।
- टेस्ट को पास करने के दो से तीन हफ्ते के बाद ड्राइविंग लाइसेंस घर के पते पर पहुंच जाएगा।
- एजुकेशनल सर्टिफिकेट
- बर्थ सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट की सत्यापित कॉपी
- केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा जारी सर्टिफिकेट
एड्रेस प्रूफ के लिए: (कोई एक)
- वोटर आईडी
- राशन कार्ड
- LIC पॉलिसी बोंड
- वैलिड पासपोर्ट
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी नियोक्ता प्रमाण पत्र
अन्य दस्तावेज: (कोई एक)
- ऐप्लिकेशन फॉर्म 4
- अगर कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म 5 की भी जरूरत होगी।
- असली लर्नर लाइसेंस
- तीन पासपोर्ट साइज फोटो0- साभार-नवभारत टाइम्स
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