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गाजियाबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना केस को काबू में रखना बड़ी चुनौती होगी। केस कम होने के बाद भी निगरानी समिति समेत दूसरी समितियों को एक्टिव रखा जाएगा। 600 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले तो दोबारा से कर्फ्यू लागू किया जा सकता है।
गाजियाबाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 600 से नीचे आते ही गाजियाबाद के कर्फ्यू में ढील की अनुमति दे दी गई। एक महीने से बंद चल रहे बाजार आज से खुल गए।सुबह 7 से रात 7 बजे तक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि वीकेंड (शनिवार और रविवार) को कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा।
600 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले तो दोबारा से कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। बगैर मास्क किसी भी ग्राहक को सामान न देने का निर्देश दिया गया है। सोमवार से बाजार खोलने की अनुमति मिलते ही रविवार को कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठानों में सफाई और सैनिटाइजेशन किया।
टोकन नहीं, मेट्रो में चलेंगे सिर्फ कार्ड
रेड और ब्लू लाइन पर सोमवार सुबह 6 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इस बार मेट्रो में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन परिसर में स्पेशल टीम को लगाया गया है। यात्रा करने के लिए टोकन की सुविधा नहीं मिलेगी। केवल मेट्रो स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा करने की अनुमति होगी। 5 से 15 मिनट के बीच मेट्रो का संचालन होगा। ऐसे में घर से निकलते समय सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा वक्त लेकर चलें।
कोरोना केस काबू में रखना चुनौती
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना केस को काबू में रखना बड़ी चुनौती होगी। केस कम होने के बाद भी निगरानी समिति समेत दूसरी समितियों को एक्टिव रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर दूसरी टीमें भी बनाई जाएंगी। अधिकारियों ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कर्फ्यू में ढील मिलने पर भी मास्क जरूर लगाएं और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें।
दुकानदार को रहना होगा अलर्ट
सीएमओ डॉ. एनके गुप्ता का कहना है कि दुकानदार खुद मास्क पहने और आने वाले ग्राहक को बाध्य करें। मास्क को छूएं नहीं और ग्राहक से दूरी बनाकर रखें। हर ग्राहक के जाने के बाद काउंटर टेबल को सैनिटाइज करना न भूलें। ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करना सबसे सुरक्षित उपाय है। संभव हो तो ग्राहक से पूछने के बाद खुद से सामान उठाकर दें। किसी भी सामान को छूने पर रोक लगाएं। बगैर मास्क के आने वाले ग्राहकों से किसी तरह का कारोबार न करें।
ये मिली है राहत
– कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी
– बाकी कार्यालयों में अधिकतम 50 पर्सेंट उपस्थिति और रोटेशन की व्यवस्था
– निजी कंपनियों के कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करना होगा
– औद्योगिक संस्थान, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खुलेंगे
– बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुलेंगे
परिवहन क्षेत्र के लिए नियम
– ऑटो, ई-रिक्शा में चालक समेत 3 और 4 पहिया वाहनों में केवल 4 लोग बैठ सकेंगे
– रेलवे, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ एंटीजन जांच की सुविधा देनी होगी
– दुपहिया वाहन सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी, मास्क, हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा
– परिवहन निगम की बसें सीट क्षमता के अनुसार प्रदेश के अंदर ही चलेंगी, स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी
खानपान से जुड़े कारोबार
– रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी की अनुमति, हाइवे और एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे खुलेंगे
– अंडे, मांस, मछली की दुकानें पर्याप्त साफ-सफाई के साथ खुल सकेंगी, खुले में बिक्री नहीं होगी
– सब्जी मंडियां खुल सकेंगी, लेकिन घनी आबादी की मंडियां खुले स्थान पर जिला प्रशासन खुलवाएगा
– हर सब्जी मंडी में कोरोना हेल्प डेस्क खोली जाएगी
यहां अभी भी राहत नहीं
– सिनेमा, स्विमिंग पूल, बार, शापिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे
– माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेश के अनुरूप होगी
– बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक-कर्मचारी प्रशासनिक काम के लिए संस्थान में आ सकेंगे
इन बातों का रखना होगा ध्यान
– सामान लेने जा रहे हैं तो घर से सूची बनाकर निकलें। दुकानदार को सूची देकर दूर खड़े होकर बारी का इंतजार करें। कैश और कार्ड की जगह ऑनलाइन भुगतान करें।
– बगैर मास्क लगाए डिलिवरी बॉय या दुकानदार सामान दें तो न लें। ऐसे लोगों की सूचना आसपास के पुलिसकर्मी या डायल 112 पर दें। मास्क पहनने वाले से सामान लें तो सैनिटाइज जरूर करें।
– सब्जी लाने के बाद नमक मिले पानी से ठीक से धूल लें। फिर उसे सूखने के लिए धूप में रख दें।
– इलेक्ट्रिशन और प्लंबर को घर बुलाएं तो मास्क जरूर लगाने को बोलें और खुद भी उस वक्त मास्क लगाएं। सीनियर सिटिजन को उनसे दूर रखें। बाहरी व्यक्तियों का हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही कुछ छूने दें।
– अस्पताल जा रहे हैं तो वहां किसी भी चीज को न छुएं। जितनी देर तक वहां रहें मुंह, आंख, नाक को छूने से बचें। अस्पताल से निकलते ही हाथ को पूरी तरह से सैनिटाइज करें। घर आने पर कपड़े को अलग रखकर हल्के गर्म पानी से स्नान करें और कपड़ों को साबुन से धुल दें। साभार-हिन्दुस्तान न्यूज़
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