गाजियाबाद : कोरोना संक्रमण को रोकने और कृषि कानून विरोधी आंदोलन के मद्देनजर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले में धारा-144 को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये रहेंगी बंदिशें
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभाओं और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन नहीं होगा।
शादी समारोह में 25 व्यक्तियों से ज्यादा के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
शॉपिग मॉल, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार खेल काम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिग पूल और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जाएंगे।
कंटेनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
तय समय के अनुसार ही दूध, दवा, किराना, फल और सब्जियों की दुकान खोली जा सकेंगी।
बिना मास्क पहले दुकान पर जाने वालों को सामान नहीं दिया जाएगा।
सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और पासधारक ही आवागमन कर सकेंगे।
चार पहिया वाहन में चालक के साथ तीन सवारी, ई-रिक्शा में चालक के साथ दो सवारियों, आटो में चालक के साथ दो सवारियों और दोपहिया वाहन पर दो व्यक्ति आ-जा सकेंगे।
60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहेंगी।
सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए जिले में पहले से ही लागू धारा-144 को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोगों से अपील है कि बेवजह घरों से बाहर न जाएं।
– अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी।– साभार-दैनिक जागरण
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