कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों को एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। यह कमेटी तय करेगी कि किस-किस कैदी को जमानत पर रिहा किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को रिहा किया जा सकता है।
जेल में बंद अपराधियों के लिए खुशखबरी है‚ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल में बंद कुछ कैदियों को 90 दिन के लिए पैरोल (Parole) पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले से जेल में कैदियों की तादाद फोरी तौर पर कम होगी‚ जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों को एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। यह कमेटी तय करेगी कि किस-किस कैदी को जमानत पर रिहा किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को रिहा किया जा सकता है।
ध्यान रहे कि देश भर में कोरोना संक्रमण रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर पूरे पीक पर चल रही है इसी को देखते हुए कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और जेल जेलों से कैदियों की भीड़ कम करने के निर्देश दिए हैं।
पिछले साल भी रिहा किए थे कैदी
आपको बता दें कि पिछले साल भी कोर्ट ने इसी तरह से कैदियों को रिहा करने के निर्देश दिए थे। हालांकि इसका फायदा उठाकर हजारों कैदी फरार हो चुके हैं। पिछले साल रिहा किए गए कैदियों को अप्रैल तक जेल लौटकर आना था लेकिन बड़ी संख्या में कैदी वापस नही लौटे हैं।साभार-आंखोंदेखी
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