पढ़िए आँखोंदेखी लाइव की ये खबर…
Lockdown in up: उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में यूपी हाईकोर्ट द्वारा लोग डाउन लगाने के निर्देश को योगी सरकार ने फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है. सरकार का तर्क है कि उसने राज्य में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं. जिनसे कोरोना वायरस लगाम लग सकेगी.
राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आमजन की आजीविका प्रभावित होगी. सरकार को उसे बचाना भी बहुत जरूरी है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. सूबे में मेडिकल सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हैं. जिसके चलते सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के 5 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्देश योगी सरकार को दिया था.
लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है. योगी सरकार इस आदेश के खिलाफ आज (20 अप्रैल) को सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएगी. आज सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ योगी सरकार अपना पक्ष दायर करेगी.
योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं. यह जानकारी एससीएस सूचना, नवनीत सहगल की तरफ से दी गई. साभार-आँखोंदेखी लाइव
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