Delhi Weekend Curfew आइये जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसे छूट मिलेगी और किसे नहीं? यूपी-हरियाणा से आने वालों को क्या करना होगा।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से ही वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि सप्ताह के अंत के कर्फ्यू में लोगों के आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, लेकिन सामान की आवाजाही बेरोकटोक जारी रहेगी। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इस आदेश को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है व इसका पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिना काम के घर से बाहर निकलने पर रोक, इसके लिए अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने पर लोगों को छूट है, बशर्तें वाजिब वजह होनी चाहिए। आइये जानते हैं शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसे छूट मिलेगी और किसे नहीं?
इन्हें आइ कार्ड दिखाने पर मिलेगी छूट
- केंद्र व दिल्ली सरकार के अधिकारी
- पीएसयू व निगमों के अधिकारी
- स्वास्थ्य विभाग
- पुलिस
- जेल अधिकारी-कर्मचारी
- होमगार्ड
- सिविल डिफेंस
- अग्निशमन
- इमरजेंसी सेवाएं
- जिला प्रशासन
- पे व अकाउंट
- परिवहन कर्मचारी (हवाई सेवा, रेल व बस कर्मचारी)
- नगर निगम, बिजली, पानी, सफाई विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी पूरी क्षमता से काम करेंगे।
- दिल्ली सरकार ने न्यायिक सेवा अधिकारी
- कोर्ट में कार्यरत अधिकारियों, डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ, क्लिनिक व अस्पताल के कर्मचारी को आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति दी है।
- प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट दी गई है।
- गर्भवती महिला को आने जाने की छूट होगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से निकलने वाले यात्री अपना यात्रा टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
इनके लिए भी नहीं परेशानी
दिल्ली की सीमा के अंदर या सीमा के बाहर लोगों व सामान के आने-जाने में कोई पाबंदी नहीं होगी, जिन लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवागमन की छूट दी गई है उन्हें आने जाने के लिए मेट्रो, बस य टैक्सी सेवा जारी रहेगी। इसके लिए कोई विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना संबंधी जो भी गाइड लाइन जारी की है, वह भी राजधानी दिल्ली में लागू हहेगी।
बीमार लोगों को अस्पताल जाने की छूट रहेगी
सप्ताहंत कफ्र्यू के दौरान सार्वजनिक परिवहन बंद नहीं होगा। मेट्रो, बसों के साथ साथ आटो, टैक्सी व ग्रामीण सेवा आदि के वाहन चलते रहेंगे। मगर इन वाहनों में यात्रा करने की अनुमति उन्हें लोगों को होगी जिन्हें कफ्र्यू से छूट मिली है। शादी समारोह में अगर कोई जा रहा है तो उसे ई पास दिखाना होगा। इसके अलावा जिन्हें छूट मिली है उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।
निम्न लोगों के आवागमन पर नहीं होगी रोक, लेकिन दिखाना होगा ई पास
- खाने पीने संबंधी दुकानदार,मछली, फल, सब्जी, डेयरी व मिल्क बूथ के कर्मचारी, दवा दुकान के कर्मचारी, बैंक, बीमा व एटीएम कर्मचारी
- टेलीकॉम, इंटरनेट व केबल सर्विस के कर्मचारी
- पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी व गैस रिटेल संबंधित कर्मचारी
- बिजली उत्पादन व वितरण संबंधी कर्मचारी
- कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाऊस कर्मचारी
- आवश्यक उपभोक्ता सामान के निर्माण से जुड़े कर्मचारी
- कोरोना का वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों के आवागमन पर होगी छूट
विवाह और अंतिम संस्कार
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में भाग लेने के लिए पचास लोगों व अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पचास लोगों को अनुमति दी जाएगी। साभार-दैनिक जागरण
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