पढ़िए जी दैनिक जागरण की ये खबर…
HSRP Registration News अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के साथ हापुड़ में रहते हैं तो अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए बृहस्पतिवार को हर हाल में आवेदन कर दें। वरना इसके लिए आपको 5500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
नई दिल्ली/नोएडा, जागरण संवाददाता। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और अपना निजी वाहन है तो यह खबर आपके बेहद काम की है। दरअसल, 15 अप्रैल तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई है और ऐसा नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 16 अप्रैल से कार्रवाई होगी। ऐसे में जिन लोगों के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, वे ऑनलाइन आवेदन कर नंबर प्लेट बुक करा लें।
देना होगा 5500 रुपये फाइन
अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के साथ हापुड़ में रहते हैं तो अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए बृहस्पतिवार को हर हाल में आवेदन कर दें। वरना इसके लिए आपको 5500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज (MoRTH) ने सभी वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट को लगवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसके लिए अंतिम तारीख 15 अप्रैल तय कर दी गई है।
गौतमबुद्धनगर के एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि सरकार के आदेश के मुताबिक 15 अप्रैल तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट लग जानी है। 16 अप्रैल से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट नहीं लगी है वे ऑनलाइन आवेदन कर नंबरप्लेट बुक करा लें।
यह भी जानें
- टू-व्हीलर वाहनों के लिए HSRP की कीमत 400 रुपये और फोर-व्हीलर के लिए लगभग 1100 रुपये तक हो सकती है।
- दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश में HSRP को अनिवार्य कर दिया गया है।
- गौतमबुद्ध नगर में 7.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से केवल 1.60 लाख वाहनों ने ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाई है।
- गौतमबुद्ध नगर के ट्रांसपोर्ट अधिकारी की मानें तो सरकार ने हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए जिले में 15 अप्रैल, 2021 अंतिम तिथि घोषित की है। इसके बाद जिन वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- एचएसआरपी लेने के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। नए वाहन डीलर-फिटेड हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के साथ आ रहे हैं।
- एके पांडे ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि प्रत्येक वाहन मालिक को 15 अप्रैल या इससे पहले अपने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
- 15 अप्रैल के बाद जिन वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन्हें 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।
जानिये- क्या है एचएसआरपी
- एचएसआरपी एक होलोग्राम स्टीकर है। यह नंबर प्लेट एल्युमिनियम से बनी है और इसे विशेष प्रकार से वाहन में फिट किया जाता है। एक बार नंबर प्लेट लग जाने के बाद इसे किसी के द्वारा आसानी से निकालना संभव नहीं होगा। एचएसआरपी में वाहन के इंजन और चैसिस नंबर दर्ज होते हैं और इसे वाहन की नंबर प्लेट पर चिपकाया जाता है। हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट को वाहन की सुरक्षा और सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। साभार-दैनिक जागरण
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