शनिवार को जारी किए गए आदेश में जिलाधिकारी ने लिखा है कि मादक पदार्थों की बिक्री 13 अप्रैल को शाम पांच बजे से 15 अप्रैल को मतदान खत्म होने तक बंद रहेगी। इसकी एवज में अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।
गाजियाबाद में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 15 अप्रैल को मतदान होना है। जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने मतदान से 48 घंटे पहले से निर्वाचन क्षेत्र और उसके चारों ओर 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी आबकारी अनुज्ञापन, सभी मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री पर रोक लगा दी है। इनमें देसी शराब, बीयर और भांग की दुकानें शामिल हैं।
शनिवार को जारी किए गए आदेश में जिलाधिकारी ने लिखा है कि मादक पदार्थों की बिक्री 13 अप्रैल को शाम पांच बजे से 15 अप्रैल को मतदान खत्म होने तक बंद रहेगी। इसकी एवज में अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।
वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने शराब तस्करों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में अवैध शराब की फैक्टरी भी पकड़ी जा चुकी है। रोजाना शराब तस्कर भी पकड़ में आ रहे हैं। शराब के बदले वाेट लेने की तैयारी में जो प्रत्याशी जुटे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
उधर, जिला पंचायत चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में जिला पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पास है। बसपा जिला पंचायत की सभी 14 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि प्रदेश व केंद्र में सत्ताधारी भाजपा ने दो सीट पर उम्मीदवार ही नहीं उतारे। आम आदमी पार्टी भी 12 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। बसपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने बताया कि हर सीट पर 25 लोगों की टीम लगी है। उन्होंने कहा कि सभी वार्ड के प्रभारी नियुक्त करने के साथ ही वार्ड के अलग-अलग क्षेत्र में लोगों को लगाया गया है। साभार-दैनिक जागरण
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