लेकिन इसे एक बार फिर बढ़ाकर 30 जून किया गया है। बता दें कि दोनों के लिंक की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। पैन से आधार की लिंकिंग की जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जानी जा सकती है।
नई दिल्ली । कुछ सेवाओं के लिए आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ जोड़ना अनिवार्य है। हालांकि I-T रिटर्न दाखिल करने के लिए दोनों का लिंक न हो तो भी रिटर्न दाखिल हो जाएगा। कर विभाग पैन और आधार लिंक होने तक रिटर्न की प्रक्रिया नहीं करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पिछले दिनों पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तय की थी। लेकिन इसे एक बार फिर बढ़ाकर 30 जून किया गया है। बता दें कि दोनों के लिंक की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। पैन से आधार की लिंकिंग की जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जानी जा सकती है।
जानिए कैसे करें चेक
चरण 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और आधार स्थिति पर जाएं या यहां क्लिक करें – incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus
चरण 2: पैन और आधार संख्या दर्ज करें
चरण 3: ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ पर क्लिक करें
चरण 4: लिंकिंग की स्थिति अगली स्क्रीन पर दिखाई देगी
SMS के जरिये कैसे करें चेक
यूजर्स को इसके लिए UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permament Account Number> लिखकर 567678 या 56161 पर एक SMS भेजना होगा।
यदि लिंकिंग हो चुका है तो दिखेगा “Aadhaar…is already associated with PAN.
साभार-दैनिक जागरण
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