Lockdown-Night Curfew गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में वैश्विक महामारी कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई थी और राज्य में कर्फ्यू या फिर तीन या चार दिन के लिए लाकडाउन लगाने का सुझाव दिया था।
नई दिल्ली, जेएनएन। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है। रोजाने कोरोना के मामलें नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्य एतिहाती कदम उठा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकरानों ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। दिल्ली अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं, गुजरात सरकार ने भी तीस अप्रैल तक बीस प्रमुख शहरों में शाम आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने की घोषणा कर दी है।
दिल्ली
दिल्ली में नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया गया। दिल्ली में अब रात्रि दस बजे से सुबह पांच बजे तक बेवजह घर से निकलने पर मनाही होगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। आटो-टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कफ्र्यू से छूट मिलेगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाया जा सकेगा, जिन्हें नाइट कफ्र्यू से छूट मिली है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना होगा। वहीं, डीएमआरसी ने आम लोगों से अपील की है कि वह रात्रि दस बजे तक अपनी यात्रा पूरी कर लें।
गुजरात सरकार ने सोमवार से तीस अप्रैल तक गुजरात के बीस प्रमुख शहरों में शाम आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने की घोषणा की है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर, आनंद, नाडियाड, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा, दाहोद, भुज, गांधीधाम, भरुच, सुरेंद्रनगर और अमरेली में नाइट कफ्र्यू बुधवार रात से लगाया जाएगा। नाइट कफ्र्यू के दौरान इन शहरों में शादियों में कुल सौ लोगों को शामिल किया जा सकेगा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउ लगाया है। वीकेंड लॉकडाउन सोमवार रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में 50 फीसद क्षमता के साथ काम होगा, निजी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 20 और विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे, सब्जी मंडियां खुली रहेंगी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क के अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी करने को कहा गया है। इशके साथ ही कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
बिहार
बिहार सरकार ने सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक लगाई है। शादी-ब्याह में अधिकतम 250 और श्राद्ध में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में मंगलवार से नौ दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दवा की दुकानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने को कहा है। जिला प्रशासन ने चार दिन पहले लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी ताकि प्रतिबंध लागू होने से पहले लोग आवश्यक सामान खरीद सकें।
पंजाब
पंजाब के 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इस दौरान रेस्टोरेंट और होटलों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। हालांकि खाना पैक कराने की सुविधा जारी रहेगी। राज्य में अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज भी बंद हैं।
हिमाचल
हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि विवाह व अन्य आयोजनों में इनडोर यानी हॉल, होटल में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खुले में आयोजन पर अधिकतम 200 लोगों को अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में भी केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सड़क पर उतरकर लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं। लॉकडाउन से काम धंधा ठप हो जाता है। इसलिए सभी लोग मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। साभार-दैनिक जागरण
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