Night Curfew In Delhi: नाइट कर्फ्यू से इन्हें मिलेगी राहत, जानिए क्या है पूरी गाइडलाइन

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राष्ट्रीय राजधानी Delhi में कोविड-19 के 3,548 नए मामले दर्ज किए गए. जिसके साथ कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई है. बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है.

Night Curfew In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी Delhi में कोविड-19 के 3,548 नए मामले दर्ज किए गए. जिसके साथ कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई है. बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जिन इलाकों में एक दिन में कोविड-19 के तीन से अधिक मामले दर्ज किए जाएंगे, उन इलाकों को माइक्रो-कंटेनमेंट जोन के रूप में नामित किया जाएगा. इसके साथ ही मंगलवार से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक Night Curfew लगाने का आदेश दिया गया है. इस दौरान घर से निकलने पर पाबंदी होगी. सरकार की ओर से जारी की गई नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन के तहत आवश्यक सर्विसेज को राहत दी गई है. नाइट कर्फ्यू से राहत के लिए लोगों को दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.qov.in. पर जा कर e pass लेना होगा. ये e pass स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे.

नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन के तहत इन्हें मिलेगी छूट (They will get exemption under the Night Curfew Guideline)

इन कारोबारयों को मिलेगी छूट (These businesses will get relief)

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