पढ़िए आँखोंदेखी लाइव की ये खबर…
Ghaziabad News: एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमण (Corona infection) बढ़ रहा है। कई राज्यों में कोरोना लगातार पैर पसारता रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन (Ghaziabad District Administration) ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी (District magistrate) ने धारा 144 को 10 मई की आधी रात तक बढ़ा दिया है। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान, होटल संचालक सहित अन्य जगहों पर बिना मास्क प्रवेश नहीं (No mask entry) दिया जाएगा।
किसी भी आयोजन की अनुमति मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। दोपहिया वाहनों को मास्क की जरूरत होगी। टैक्सी या कैब में बिना मास्क पहने यात्रा करने पर रोक लगा दी जाऐगी। सैलून में मास्क शील्ड और मास्क पहनना जरूरी है। ये दिशा-निर्देश 10 मई तक लागू रहेंगे। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 50 प्रतिशत लोगों को निर्धारित क्षमता पर शिक्षण संस्थानों, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट व अन्य स्थानों पर एकत्रित होने की अनुमति दी जाएगी।
शादी समारोह और किसी अन्य आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। किसी भी स्थिति में 200 से अधिक लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ को फेस शील्ड और क्लब पहनने की जरूरत होगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि जिले में धारा 144 पहले से लागू थी, जिसकी मियाद 15 मार्च की आधी रात को समाप्त हो गई थी। इसी आदेश को अब 10 मई की आधी रात तक लागू कर दिया गया है।साभार-आँखोंदेखी लाइव
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