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जिला फीस निर्धारण समिति की मंगलवार को हुई बैठक में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्कूलों की फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया गया। सभी स्कूलों को वर्ष 2019-20 के आधार पर अभिभावकों से फीस लेने के निर्देश दिए गए हैं।
नोएडा । कोरोना संक्रमण काल में नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लाखों अभिभावकों को गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। जिला फीस निर्धारण समिति की मंगलवार को हुई बैठक में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्कूलों की फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया गया। सभी स्कूलों को वर्ष 2019-20 के आधार पर अभिभावकों से फीस लेने के निर्देश दिए गए हैं।
समिति ने स्कूलों के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने अभिभावकों से तिमाही फीस लेने की अनुमति मांगी थी। समिति ने साफ किया है कि अगर शासन स्तर पर फीस निर्धारण को लेकर दिशा निर्देश जारी होते हैं तो अंतिम तौर पर वही लागू होंगे।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी। स्कूलों को निर्देश दिया था कि वह अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल करें। इसके साथ ही फीस मासिक आधार पर वसूलने के निर्देश भी दिए गए थे। शासन के इस कदम से अभिभावकों को तो काफी राहत मिली थी, हालांकि कुछ स्कूलों ने मनमानी करते हुए फीस में बढ़ोतरी की थी।
जिनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अभिभावकों ने प्रशासन से शिकायत की थी। प्रशासन के नोटिस के बाद स्कूलों को फीस बढ़ोतरी का अपना फैसला वापस लेना पड़ा था।
नए शैक्षिक सत्र में फीस को लेकर अभिभावक ऊहापोह की स्थिति में थे। अभिभावकों को चिंता थी कि कहीं स्कूल पिछले वर्ष की भरपाई के लिए बेतहाशा फीस बढ़ोतरी न कर दें, लेकिन मंगलवार को हुई बैठक के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। समिति ने साफ कहा है कि कोविड के कारण उपजे हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 अभी भी लागू है। इसलिए स्कूलों को 2019-20 के आधार पर ही नए शैक्षिक सत्र में भी फीस लेनी होगी। स्कूलों को वार्षिक शुल्क सालाना की बजाय प्रतिमाह लेने होंगे।
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह का कहना है कि नए शैक्षिक सत्र के लिए स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर में किसी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है। स्कूलों को वर्ष 2019-20 के आधार पर ही फीस लेनी होगी।
पिछले वर्ष की तरह अभिभावक मासिक आधार पर ही फीस का भुगतान कर सकेंगे। यदि स्कूल फीस में बढ़ोतरी करते हैं, तिमाही, छमाही या सालाना फीस भुगतान के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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