UP Panchayat Election 2021: आयोग का ताजा अपडेट, सभी के नहीं जमा होंगे लाइसेंसी हथियार

UP Panchayat Chunav 2021 पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। ताजा फरमान मतदान के दौरान लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने का आया है।

मेरठ। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। ताजा फरमान मतदान के दौरान लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने का आया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार हथियार सभी के नहीं बल्कि केवल चिन्हित लोगों के ही जमा होंगे। यह बदलाव हाईकोर्ट के आदेश से आया है। चिन्हित लोगों की श्रेणी निर्धारित की गई हैं। जिला स्क्रीनिंग कमेटी ऐसे लोगों के नाम फाइनल करेगी। जिसके बाद उनके हथियार जमा कराये जाएंगे।

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लाइसेंसी हथियारों को थानों में अथवा हथियार विक्रेताओं के पास जमा कराया जाता है। अभी तक लगभग सभी के हथियार जमा कराये जाते थे लेकिन इस बार व्यवस्था बदली हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी) तथा सभी एसएसपी को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें बताया गया है कि मौ. आरिफ खां बनाम जिला मजिस्ट्रेट तथा उमाकांत यादव बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य मामलों में हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन किया जाना है।

15 मार्च तक स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी नाम

आयोग का आदेश है कि जिलाधिकारी और एसएसपी की स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करके शस्त्र लाइसेंस धारकों की समीक्षा करेगी। कमेटी आदेश में उल्लेखित श्रेणियों के तहत लाइसेंस धारकों के नाम 15 मार्च तक तय करेगी। इन चिन्हित लोगों को कमेटी हथियार जमा कराने का नोटिस जारी करेगी। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही लाइसेंसी हथियार जमा कराने का काम शुरू होगा जिसे नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। नोटिस जारी होने के पांच दिन के भीतर लाइसेंसधारक को हथियार जमा कराना होगा। हथियार जमा न कराने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जमा हथियारों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था प्रशासन कराएगा तथा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के बाद वापस कराएगा।

इनके जमा होंगे हथियार

  • जो व्यक्ति जमानत पर रिहा हुए हों।
  • जिनका आपराधिक इतिहास हो।
  • जो पहले कभी चुनाव के दौरान दंगे में संलिप्त रहे हों।
  • धारा 116,117, 107, 108, 109, 110 में मुचलका पाबंद व्यक्ति।
  • वे व्यक्ति जिनसे कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा की आशंका स्क्रीनिंग कमेटी को हो। साभार-दैनिक जागरण

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