Traffic rule : वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखा होने पर धारा 177 के तहत जुर्माना और वाहन सीज करने का प्रावधान है. अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर ऐसा कोई शब्द लिखा है तो उसे हटा दें, वरना प्रशासन की तरफ से आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है.
नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के बाद अब गुरूग्राम में भी वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखना महंगा पड़ेगा. क्योंकि बीते गुरुवार को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात (पूर्व) रमेश कुमार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि, ‘सभी वाहनों में जाति की पहचान प्रदर्शित करने पर उन्हें दंडित किया जाए. आपको बता दें नए मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि, यदि आप अपने वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
यूपी में शुरू हुई सबसे पहले कार्रवाई-
वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखे होने पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कार्रवाई शुरू हुई थी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत बीते साल दिसंबर में की थी. जिसमें यदि आपके वाहन की नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ और लिखा है और यदि आपके वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखा हुआ पाया जाता है. तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा.
जुर्माने के साथ वाहन सीज करने का भी है प्रावधान-
वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखा होने पर धारा 177 के तहत जुर्माना और वाहन सीज करने का प्रावधान है. अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर ऐसा कोई शब्द लिखा है तो उसे हटा दें, वरना प्रशासन की तरफ से आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है.
गुरुग्राम में हर 20वें वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखा-
हरियाणा ट्रैफिक पुलिस के अनुसार गुरुग्राम में हर 20वें वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखा हुआ है. जिसको देखते हुए पुलिस ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई शुरू की है.
पहले चेतावनी फिर लगेगा जुर्माना-
सहायक पुलिस आयुक्त यातायात (पूर्व) रमेश कुमार ने कहा कि, आपत्तिजनक वाहनों को पहले चेतावनी दी जाएगी. इसके बावजूद यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाएगा. तो ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी.साभार- न्यूज़18
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