गाजियाबाद। अब कविनगर, राजनगर, नेहरू नगर जैसी अन्य पॉश कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को हाउस टैक्स पहले से ज्यादा चुकाना होगा। नगर निगम ने संपत्तिकर नियमावली 2000 को गाजियाबाद में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई नियमावली के तहत अब लोगों को डीएम सर्किल रेट में तय किए गए किराया दर के आधार पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि इस नियमावली के लागू होने के बाद माता कालोनी, रोजी कॉलोनी जैसी कम सुविधाएं वाली कॉलोनियों के लोगों को पॉश कॉलोनियों के बराबर हाउस टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन टैक्स का बोझ उन पर भी बढ़ जाएगा।
नगर निगम इस नई टैक्स नियमावली को लागू करने से पहले लोगों से आपत्तियां मांग रहा है। 20 फरवरी तक लोग इस पॉलिसी को समझकर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नगर निगम के अधिकारी इस पॉलिसी को सदन में पेश करेंगे। सदन से मंजूरी के बाद ही पॉलिसी को लागू किया जा सकेगा।
नगर निगम अभी तक जहां कारपेट एरिया के हिसाब से अधिकतम 1.90 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से हाउस टैक्स वसूलता है, वहीं नई पॉलिसी के तहत टैक्स की अधिकतम दर 4 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रस्तावित की गई है। इसके लिए नगर निगम ने कॉलोनियों को ए,बी व सी श्रेणी में बांटा है। यानी कविनगर और राजनगर जैसी पॉश कॉलोनियों में हाउस टैक्स सबसे ज्यादा बढ़ेगा। यहां करीब दोगुना हाउस टैक्स हो जाएगा। कई अन्य कॉलोनियों में भी हाउस टैक्स का बोझ 50 से 60 फीसदी तक बढ़ जाएगा।साभार-अमर उजाला
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