वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में बुजुर्गों को कई रियायतें दे सकती हैं। एक तो इनके लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, कोरोना महामारी के कारण इंश्योरेंस की जरूरत को देखते हुए इसके प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट भी बढ़ाने की चर्चा है। ये बदलाव पुरानी टैक्स व्यवस्था में होंगे।
5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है टैक्स-फ्री
बुजुर्गों को अभी एक साल में 3 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह लिमिट 6 साल पहले 2014 में तय की गई थी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे, 80 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए यह लिमिट पहले ही 5 लाख रुपए है।
इंश्योरेंस प्रीमियम पर बढ़ सकती है डिडक्शन की लिमिट
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत सीनियर सिटीजन द्वारा भुगतान किए गए 50 हजार रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिलती है। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए इसे 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।
ब्याज से होने वाली कमाई पर डिडक्शन
वरिष्ठ नागरिक सेक्शन 80 TTB के तहत सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से मिले ब्याज पर साल में 50 हजार रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। इसको 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ब्याज पर खत्म हो सकता टैक्स
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री किया जा सकता है। अभी इसके ब्याज पर फिक्स्ड डिपॉजिट की ही तरह टैक्स देना होता है। इस स्कीम में फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है।
इलाज पर होने वाले खर्च पर टैक्स छूट लिमिट बढ़ सकती है
अभी सेक्शन 80DDB के तहत सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर कुछ खास बीमारियों के इलाज पर हुए खर्च के लिए 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी के कारण इलाज का खर्च बढ़ा है। इसके चलते सेक्शन 80DDB के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया जा सकता है।साभार-दैनिक भास्कर
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