याची अर्चना सिंह को 61.005 फीसदी गुणांक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका चयन नहीं किया गया है. जबकि 61.0043, 61.0049 और 61.0048 गुणांक पाने वाले तीन अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है. तीनों चयनित अभ्यर्थी याची की कैटेगरी के ही हैं. कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से 3 फरवरी तक जानकारी मांगी है.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लेने और अधिक गुणांक वाले को चयनित नहीं करने पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगी है. कोर्ट ने कहा कि चयनित हुए कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों की भी जानकारी अदालत के सामने रखी जाए.
याची अर्चना सिंह को 61.005 फीसदी गुणांक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका चयन नहीं किया गया है. जबकि 61.0043, 61.0049 और 61.0048 गुणांक पाने वाले तीन अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है. तीनों चयनित अभ्यर्थी याची की कैटेगरी के ही हैं. कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से 3 फरवरी तक जानकारी मांगी है. अर्चना सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है.
आवंटित जिला मामले में भी जवाब तलब
वहीं एक दूसरी याचिका में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया. कोर्ट ने कहा कि याची को आवंटित किया जिला और विद्यालय इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा. रायबरेली की संघमित्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने सुनवाई की.
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची को सहायक अध्यापक भर्ती में एससी कोटे में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए. उसने प्रथम वरीयता रायबरेली दी थी. मगर उसे आठवीं वरीयता वाले सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है. जबकि उससे कम अंक पाने वाले 267 अभ्यर्थियों को रायबरेली जिला दिया गया है. अधिवक्ता का कहना था कि नियमानुसार गुणांक और वरीयता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है. मगर याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 15 मार्च 21 तक इस मामले में जवाब मांगा है.साभार-जी उत्तर प्रदेश
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