इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में थानों के बाहर लगी अपराधियों की टॉप-10 लिस्ट को हटाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि पुलिस थानों से टॉप-10 अपराधियों के बारे में सूचना देने वाले बैनर हटाए जाएं.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से सभी थानों में लगे टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट हटाने को कहा है. हाईकोर्ट ने अपराधियों की लिस्ट हटाने के लिए राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि पुलिस थानों से टॉप-10 अपराधियों के बारे में सूचना देने वाले बैनर हटाए जाएं.
कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है. हालांकि कोर्ट ने निगरानी के लिए अपराधियों की सूची तैयार करने को गलत नहीं माना है. बता दें कि इन बैनरों में अपराधियों के नाम और पहचान के साथ ही उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी है.
सभी थानों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश
कोर्ट ने इसके लिए डीजीपी को सभी थानों के लिए सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट का मानना है कि थानों के बाहर अपराधियों के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनावश्यक है. कोर्ट ने कहा ऐसा करना मानवीय गरिमा के विपरीत है.
थानों के बाहर याचिकाकर्ताओं के नाम
जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने जीशान उर्फ जानू, बलवीर सिंह यादव और दूधनाथ सिंह की ओर दाखिल याचिका पर ये निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं के नाम टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट में प्रयागराज और कानपुर में थानों के बाहर सार्वजनिक रूप से लगाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं ने इसी लिस्ट पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.साभार-एबीपी न्यूज़
आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें।हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
Discussion about this post