- शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र – आवेदकों को रू0 20000/- का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था
- शादी – अनुदान के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से तथा 90 दिन बाद तक www.shadianudan.upsdcgov.in लिंक पर जाकर कर सकते हैं आवेदन
गाजियाबाद। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना संचालित है। शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र – आवेदकों को २० हजार रू0 का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शादी – अनुदान के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से तथा 90 दिन बाद तक www.shadianudan.upsdcgov.in लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद गाजियाबाद को अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्तमान तक मात्र 149 व्यक्तियों द्वारा शादी अनुदान के लिए आवेदन किया गया है। शादी अनुदान आवेदन हेतु अर्हता निम्न प्रकार है। आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू ० 56460 / -प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 / – रू प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था, विकलांग, एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन योजनाओं के लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। जिला सहकारी बैंक का खाता पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, विवाह का प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पुत्री की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक के फोटो होने पर शादी अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय कमरा न0-109 विकास भवन, राजनगर, गाजियाबाद में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
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