गाजियाबाद। मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम लि0 द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग,व्यवसाय, पशुपालन एंव नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि प0 दीनदयाल उपाध्याय स्वः रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो अपना स्वंय का व्यवसाय उपरोक्त विवरण अनुसार करने के इच्छुक हैं। उन्हे रू0 20 हजार से रू 15.00 लाख तक की परियोजना लागत में रू 10,000/-अनुदान एंव उससे ज्यादा की परियोजना लागत में रू 10,000/-अनुदान व 25 प्रतिषत मार्जिन मनी ऋण तथा अवशेष बैंक ऋण होगा। उद्योग, व्यवसाय, सेवा जैसे इलैक्ट्रिक पार्टस की दुकान ,ई-रिक्षा, मोबाइल रिपेयर, टेलरिंग व्यसाय, परचून कार्य आदि एंव पशुपालन मे भैस पालन व बकरी पालन में आवेदन कर सकते है।
दुकान निर्माण योजना योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का स्वंय की भूमि नगरीय एंव व्यवसायिक स्थल पर 13.34 वर्ग मीटर उपलब्ध हो। उक्त योजना में निजी भूमि से सम्बन्धित अभिलेख एंव जाति व आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
लाण्ड्री एंव ड्राइक्लीनिंग योजना में आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, जिसमें धोबी समुदाय के व्यक्तियो को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उसके पास स्वंय की दुकान/किराये पर दुकान होने के साथ-साथ उक्त व्यवसाय में कार्यरत होना चाहिए।
सिलाई(टेलरिंग) योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक-युवतियो हेतु सिलाई(टेलरिंग) योजना संचालित है। प्रत्येक अभ्यर्थी को इस योजना मे रू0 20000/- के ऋण पर रू0 10000/- का अनुदान मिलेगा तथा अवषेश रू0 10000/- ऋण पूर्णतया ब्याज मुक्त होगा। स्वयं सहायता समूह मे से पात्र अनुसूचित जाति के महिलाओ तथा कौशल विकास मिशन द्वारा प्रषिक्षित व्यक्तियो को एवं पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित महिलाओ को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
बैंकिंग करेस्पान्डेट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक-युवतियो हेतु संचालित है। इस योजना हेतु लाभार्थी को 12वी पास होना अनिवार्य है तथा कम्पयूटर का ज्ञान होना आवष्यक है। इस कार्य हेतु रू 1.00 लाख की परियोजना लागत में परियोजना लागत में रू 10,000/-अनुदान व 25 प्रतिषत मार्जिन मनी ऋण व 65 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण होगा।होगा
समस्त योजनाओ के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु प्रार्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46,080 से अधिक नही होनी चाहिए। ऋण आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर 02 फोटो व मॉबाइल नम्बर सहित विवरण अिंकत हो तथा आवेदन पत्र के साथ जाति, आय प्रमाण-पत्र (तहसीलदार द्धारा निर्गत) राषन कार्ड या बिजली बिल या फोटो पहचान पत्र व आधार कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न होना अनिवार्य है।
ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (स0क0) अथवा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) पदेन ,जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेष अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम लि0 कमरा नं0 206, विकास भवन, क्लेक्ट्रेट परिसर, राजनगर, गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 03-02-2021 तक जमा करा सकते है।साभार-यूपी सीएम् न्यूज़
आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें।हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
Discussion about this post