गाजियाबाद। वहां ढाई साल की मासूम बच्ची का अपहरण, रेप और हत्या करने के आरोपी को महज 3 महीने में अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। पुलिस और अभियोजन पक्ष की तत्परता की बदौलत यह परिणाम आया है। बड़ी बात यह है कि दोषी पाया गया व्यक्ति बच्ची का मुंह बोला चाचा है। गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को 18 जनवरी को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा-ए-मौत सुनाई है।
क्या है मामला
गाजियाबाद के थाना कवि नगर इलाके में 20 अक्टूबर 2020 को एक ढाई वर्षीय बच्ची का शव सड़क पर पड़ा मिला था। बच्ची के पिता ने उनके ही घर में रहने वाले एक व्यक्ति पर रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और इस मामले के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था।
मुंह बोले चाचा ने रेप के बाद की हत्या
कविनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली ढाई साल की बच्ची 19 अक्टूबर 2020 की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिवार की तमाम कोशिश के बावजूद बच्ची का पता नहीं चला। परिवार ने पुलिस से मदद मांगी। अगले दिन औद्योगिक चौकी क्षेत्र में बच्ची का शव बरामद हुआ। बच्ची के परिजनों ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक का इनके घर काफी आना-जाना है। वहीं, बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने ले गया था। इसके बाद से बच्ची वापस नहीं लौटी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी को 6 घण्टों में गिरफ्तार किया
गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि बच्ची का शव कविनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में मिला था। परिवार ने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के खिलाफ रेप और हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। एसएसपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर हत्या, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके बिहार के रहने वाले चंदन पुत्र बृजकिशोर पांडेय नाम के आरोपी को बच्ची का शव मिलने के बाद महज 6 घण्टों में गिरफ्तार कर लिया गया था।
महज 90 दिनों में सजा
पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में तेजी से काम किया पुलिस ने महज 2 सप्ताह में आरोपी चंदन के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने चंदन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने फास्टट्रैक मोड में मुकदमे की सुनवाई शुरू की। महज 90 दिनों में इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। दो दिन पहले 18 जनवरी को अदालत ने अपहरण, हत्या और रेप के लिए चंदन को दोषी करार दिया था। बुधवार को उसे सजा-ए-मौत सुनाई गई है।साभार- ट्रीसिटी टुडे
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