गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम कॉलोनी के 281 एकड़ से प्रभावित सभी किसानों को सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मुआवजा देने के लिए जीडीए ने करीब 1200 करोड़ रुपया जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यह मुआवजा दिया जा रहा है। करीब 2 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित किसानों के मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें नए भू अर्जन एक्ट के हिसाब से मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद जीडीए ने सबसे पहले करीब 400 करोड रुपए की रिश्वत जारी की थी। बाद में भू अर्जन विभाग की डिमांड के आधार पर जीडीए किसानों के मुआवजे के हिसाब से पैसा जारी करता चला गया।
अब जीडीए ने मधुबन बापूधाम के नए एक्ट के हिसाब से अधिग्रहण की गई जमीन का पूरा मुआवजा जारी कर दिया है। इसकी पुष्टि प्रशासन में भू अर्जन विभाग ने भी की है। उसने इस संबंध में एक संपूर्ति पत्र जीडीए को लिखा है। इसके साथ ही इस कॉलोनी में जीडीए की ओर से मुआवजे को लेकर समस्या दूर हो गई है।साभार-युग करवट
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