गाजियाबाद। म्यूटेशन को लेकर हाईकोर्ट में आज पहली सुनवाई हुई हाईकोर्ट ने इस मामले में जीडीए को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जीडीए को जल्दी ही इस मामले में जवाब देने को कहा गया है। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 1 फरवरी को होने जा रही है। हाई कोर्ट में रिट पार्षद हिमांशु मित्तल की ओर से पेश की गई है। उनका आरोप है कि जीडीए के खिलाफ म्यूटेशन को लेकर एक केस सुप्रीम कोर्ट गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जीडीए जब रजिस्ट्री के दौरान आवंटित प्रॉपर्टी पर सभी तरह का रेवेन्यू ले चुका है। इसके बाद जीडीए प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए म्यूटेशन चार्ज नहीं ले सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अलग-अलग आवंटन के मामले में केस पर फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पर लागू किया जाता है।साभार-युग करवट
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