गाजियाबाद। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी सामग्री बेचने वाले 16 लोगों पर 12.6 लाख का जुर्माना लगाया है। विभाग ने पिछले दिनों इन दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। जांच में यह नमूने फेल पाए गए। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जिस पर कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना लगाया है।
अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि धनश्री फ़ूड प्रोडक्ट पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। उनके यहां चॉकलेट आइसक्रीम के घोल में मिलावट पाई गई। भगवती पेठा भंडार में सोनपापड़ी में मिलावट मिली। विभाग ने उन पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। डासना निवासी विपिन कुमार के यहां धनिया पाउडर में मिलावट पाई गई। उन पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगा है।
अग्रवाल स्वीट्स इंडिया पर नमकीन में मिलावट को लेकर डेढ़ लाख का जुर्माना लगा है। विभाग द्वारा लिए गए मूंग दाल के भी दो नमूने जांच में फेल पाए गए। इसको लेकर विभाग ने पीटीसी काट्रेड पर डेढ़ लाख व राकेश मसाले पर एक लाख जुर्माना लगाया है। साउथसाइड औद्योगिक क्षेत्र में प्रेम चंद्र वेद प्रकाश एंड संस के तेलवा रिफाइंड के नमूने जांच फेल पाए गए।
विभाग द्वारा उन पर तेल और रिफाइंड के लिए कुल दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। चिरंजीवी विहार स्थित अनु डेयरी का मावा का नमूना जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा। विभाग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। भोजपुरी निवासी दिलशाद पर मावा में मिलावट के लिए 15 हजार जुर्माना लगा है। इसके अलावा जेएमडी स्टोर, एनके प्रोटीन, जेपी डेयरी, ओम डेयरी व मुरादनगर निवासी दीपक त्यागी पर पनीर, रिफाइंड व दूध में मिलावट के लिए 10-10 हजार जुर्माना लगा है।
धन लक्ष्मी इंटरप्राइजेज व मरियम नगर निवासी मुकेश चंद्र पर बिना पंजीकरण सामग्री बेचने पर 10-10 हजार का जुर्माना लगा है। विभाग द्वारा जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष में विभाग अब तक 65 लोगों पर कार्रवाई कर चुका है। जिन पर कुल 17 लाख का जुर्माना लगा है।साभार-अमर उजाला
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