नियोक्ता किसी कर्मचारी से एक दिन में आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकेंगे. किसी भी दिन ओवरटाइम 10 घंटे और तीन लगातार महीनों में 50 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
Karnataka:बड़े शहरों की नाइट लाइफ के साथ-साथ दुकानें भी 24 घंटे खोलने की सुगबुगाहट जब तब होती रहती है. ताजा मामला कर्नाटक (Karnataka) से जुड़ा है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने एक ताजा फैसले में 10 या उससे ज्यादा स्टाफ (कर्मचारी) वाली सभी दुकानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (Commercial Establishments) को कुछ शर्तों के साथ 24 घंटे सातों दिन खोलने की परमिशन दे दी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, अभी यह परमिशन तीन साल के लिए दी गई है.
मकसद रोजगार पैदा करना है The objective is to generate employment and encourage growth rate
सरकार के इस कदम का मकसद रोजगार पैदा करना और विकास दर को प्रोत्साहन देना है. कोविड-19 महामारी से राज्य की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है. श्रम विभाग की तरफ से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नियोक्ताओं को एक्स्ट्रा कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी ताकि बारी-बारी से सभी कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी जा सके.
कर्मचारी से तय लिमिट से ज्यादा काम पर होगी कार्रवाई No work more than the limit
विभाग ने कहा कि नियोक्ता किसी कर्मचारी से एक दिन में आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकेंगे. किसी भी दिन ओवरटाइम 10 घंटे और तीन लगातार महीनों में 50 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. खबर के मुताबिक, विभाग ने कहा यदि कर्मचारियों को छुट्टी के दिन या सामान्य कार्य घंटों के बाद बिना ओवरटाइम करते पाया जाता है तो नियोक्ता/प्रबंधक के खिलाफ कर्नाटक दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून और कर्नाटक दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
महिला कर्मचारियों के लिए खास प्रबंध करना जरूरी Special arrangements for women employees
जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वेतन भुगतान कानून के तहत कर्मचारियों के वेतन या ओवरटाइम का भुगतान उनके बचत बैंक खातों में डाला जाएगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में महिला कर्मचारियों को रात 8 बजे के बाद काम करने की परमिशन नहीं होगी. यदि नियोक्ता महिला कर्मचारी से लिखित परमिशन हासिल करते हैं, तो महिलाओं को रात 8 से सुबह 6 बजे तक काम करने की परमिशन होगी, लेकिन नियोक्ता को उनकी पूरी सुरक्षा के लिए प्रबंध करना होगा.साभार-जी बिज़नेस हिंदी
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