गाजियाबाद। कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को जानकारी दी गई है कि वह किसान फसल बीमा का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक बैंक में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान फसलबीमा के इच्छुक नहीं हैं तो वह 24 दिसंबर तक बैंक में जाकर लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं कि उनका प्रीमियम न काटा जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में सरसों और गेहूं की फसल अच्छादाति हैं। गेहूं की फसल के लिए 1202 रुपये प्रति हेक्टेयर और सरसों की फसल के लिए 872.40 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम जमा करना होता है।
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